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Rewa News: रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के विरुद्ध हाईकोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट

अवमानना याचिका के एक मामले में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के विरुद्ध हाई कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट

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Rewa News: रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के विरुद्ध हाईकोर्ट ने जमानती जारी किया है. हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका के एक मामले में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को जमानती वारंट जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी. जिसमें कलेक्टर को स्वयं उपस्थित होना होगा. ऐसा नहीं करने की स्थिति में उन पर दस हजार रुपए की कास्ट अधिरोपित की गई है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अरुणोदय सिंह ने बताया कि रायपुर कर्चुलियान तहसील में सेक्शन राइटर के पद पर 20 वर्ष से पदस्थ उमेश तिवारी की ओर से अन्य जिलों के कर्मचारियों की तरह सेवा लाभ देने की मांग उठाई गई थी. पहली बार हाईकोर्ट ने मामले में कलेक्टर को निर्देशित किया था कि 7 दिन के भीतर अभ्यावेदन का निराकरण करें.

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कलेक्टर प्रतिभा पाल की ओर से जब मामले में कोई निराकरण नहीं किया गया तो कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई, जहां सुनवाई के दौरान रीवा कलेक्टर को एक अवसर और दिया गया जिसमें 30 दिन के भीतर निराकरण करने का निर्देश दिया गया था. दूसरे निर्देश पर भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तब फिर से कोर्ट के सामने मामला रखा गया. जहां पर रीवा कलेक्टर की ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया, जिसकी वजह से न्यायाधीश द्वारकाधीश बंसल ने दस हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है. यह याचिका उमेश तिवारी बनाम प्रतिभा पाल थी, इस कारण कलेक्टर प्रतिभा पाल को उपस्थित होना होगा.

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